आधार, पैन और राशन कार्ड अब नागरिकता के प्रमाण नहीं पुलिस ने बदले नियम नई दिल्ली: भारत में नागरिकता की पुष्टि करने के लिए अब सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड पर्याप्त नहीं होंगे। दिल्ली पुलिस ने नए निर्देशों के तहत इन दस्तावेज़ों को नागरिकता प्रमाण के तौर पर अस्वीकार कर दिया है। नागरिकता साबित करने के लिए अब केवल वोटर आईडी कार्ड या भारतीय पासपोर्ट को वैध दस्तावेज़ माना जाएगा।
आधार, पैन और राशन कार्ड अब नागरिकता के प्रमाण नहीं पुलिस ने बदले नियम

केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया गया बड़ा फैसला
दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि यह फैसला केंद्र सरकार के निर्देशों पर लिया गया है। वर्ष 2024 से चल रहे वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान सामने आया कि देश में बड़ी संख्या में अवैध विदेशी नागरिक रह रहे हैं। इन लोगों में प्रमुख रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय के लोग शामिल हैं, जो फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए खुद को भारतीय नागरिक बताकर देश में रह रहे हैं।
कौन से दस्तावेज़ अब नहीं चलेंगे
दिल्ली पुलिस के अनुसार अब निम्नलिखित दस्तावेज़ नागरिकता प्रमाण के लिए मान्य नहीं होंगे:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- UNHCR शरणार्थी कार्ड
इन दस्तावेजों के स्थान पर अब केवल ये दो डॉक्युमेंट नागरिकता की वैध पहचान माने जाएंगे:
- भारतीय पासपोर्ट
- वोटर आईडी कार्ड (मतदाता पहचान पत्र)
अवैध नागरिकों पर सख्ती तेज़
इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करना और उन्हें निष्कासित करना है। कई संदिग्धों के पास से संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) के जारी किए गए कार्ड भी बरामद हुए हैं, जो भारत सरकार द्वारा मान्य नहीं माने जाते। पुलिस का कहना है कि ये लोग फर्जी पहचान बनाकर देश में बस रहे थे।
दिल्ली पुलिस का बयान
“अब किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की नागरिकता की जांच के लिए आधार, पैन या राशन कार्ड को नहीं माना जाएगा। केवल भारतीय पासपोर्ट और वोटर आईडी ही नागरिकता साबित करने के लिए मान्य होंगे।”
— दिल्ली पुलिस अधिकारी
यह कदम देश की सुरक्षा और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। इससे अवैध घुसपैठियों की पहचान और निगरानी आसान हो सकेगी। हालांकि, आम नागरिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास मान्य और अद्यतन वोटर आईडी या पासपोर्ट हो ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके।