PAN-आधार लिंकिंग: कुछ खास लोगों के लिए 31 दिसंबर 2025 है डेडलाइन, CBDT ने जारी किया नया आदेश

PAN-आधार लिंकिंग: कुछ खास लोगों के लिए 31 दिसंबर 2025 है डेडलाइन, CBDT ने जारी किया नया आदेश केंद्र सरकार द्वारा जारी PAN-आधार लिंकिंग के नियमों में बदलाव के तहत, अब कुछ खास श्रेणियों के टैक्सपेयर्स के लिए 31 दिसंबर 2025 को अंतिम तिथि घोषित कर दी गई है। केंद्रीय आयकर और बजट विभाग (CBDT) ने यह नया आदेश जारी किया है ताकि सभी पात्र व्यक्ति अपना PAN और आधार कार्ड लिंक कर सकें।

इस कदम का उद्देश्य कर चोरी को रोकना, वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाना और करदाताओं के डेटा को सुव्यवस्थित करना है। नए आदेश के अनुसार, जो व्यक्ति इस अंतिम तिथि तक PAN-आधार लिंकिंग नहीं कराते हैं, उन पर विभिन्न दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। आदेश में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह नियम केवल उन्हीं लोगों पर लागू होगा जिनके पास अद्यतन आधार विवरण नहीं है या जो PAN नंबर के साथ संबंधित आधार विवरण अपडेट नहीं कर पाते हैं।

PAN-आधार लिंकिंग: कुछ खास लोगों के लिए 31 दिसंबर 2025 है डेडलाइन, CBDT ने जारी किया नया आदेश

CBDT के अनुसार, PAN-आधार लिंकिंग से न केवल करदाताओं के डेटा की सत्यता सुनिश्चित होगी, बल्कि इससे कर चोरी और छिपी हुई आय पर भी नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। इस आदेश में यह निर्देश दिया गया है कि सभी पात्र करदाताओं को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना PAN और आधार लिंक करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, सरकार ने बताया है कि जो करदाता इस प्रक्रिया को समय पर पूरा नहीं करेंगे, उन पर जुर्माने और PAN को निलंबित करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

PAN-आधार लिंकिंग: कुछ खास लोगों के लिए 31 दिसंबर 2025 है डेडलाइन, CBDT ने जारी किया नया आदेश

PAN-आधार लिंकिंग के मुख्य बिंदु

विवरणजानकारी
PAN-आधार लिंकिंग का उद्देश्यकर चोरी रोकना, वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाना
अंतिम तिथि31 दिसंबर 2025
आवश्यक प्रक्रियाऑनलाइन पोर्टल पर PAN और आधार लिंक करना
पात्रतासभी पात्र करदाता जिनके पास अद्यतन आधार विवरण नहीं है
CBDT द्वारा जारी आदेशनया आदेश जारी किया गया है
अनुपालन न करने पर कार्रवाईजुर्माना, PAN निलंबन आदि

PAN-आधार लिंकिंग कैसे करें

  1. संबंधित आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. PAN-आधार लिंकिंग के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अपना PAN और आधार नंबर दर्ज करें।
  4. OTP वेरिफिकेशन पूरा करें।
  5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (यदि लागू हो)।
  6. फॉर्म जमा करने के बाद प्राप्त पुष्टिकरण संदेश का रिकॉर्ड रखें।

इस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी आवेदन प्रक्रिया को आसान कर दिया है। करदाताओं को यह सलाह दी जाती है कि समय रहते अपनी जानकारी अपडेट कर लें, ताकि उन्हें अंतिम तिथि के बाद किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई का सामना न करना पड़े। इस नए आदेश के प्रभाव से करदाताओं में जागरूकता बढ़ेगी और डेटा की सत्यता सुनिश्चित होगी, जिससे टैक्स कलेक्शन में भी सुधार होगा।

PAN-आधार लिंकिंग के नए नियम और अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 का आदेश सभी करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह कदम कर चोरी को रोकने और वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। यदि आप पात्र करदाता हैं, तो जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना PAN-आधार लिंक कर लें, ताकि समय पर सभी नियमों का पालन हो सके और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।