Rahul Gandhi को एक और बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता छीन गई है और उन्हें अदालत द्वारा मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई है।
आपको बता दें कि अब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे नहीं मिलने पर वह 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे और शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय से पत्र जारी करके इस बात की जानकारी दी गई कि अब लोकसभा के राहुल गांधी सदस्य नहीं रहे।
जैसे ही लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी से चीनी वैसे ही कांग्रेस काफी भड़क गई और कांग्रेस ने आज के दिन को भारतीय संविधान का काला दिन बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साल 2013 में सुनाए गए फैसले के अनुसार अगर कोई जनप्रतिनिधि जैसे कि विधायक या सांसद 2 साल या उससे अधिक की सजा पाता है तो उसकी लोकसभा की सदस्यता चली जाती है।

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आपको बता दें कि मोदी सरनेम से जुड़े एक मानहानि के केस में सूरत के एक अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी को तत्काल बेल दे दिया और 30 दिन के लिए निलंबित करते हुए ऊपरी अदालत जाने का विकल्प भी खुला रखा है।
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राहुल गांधी ने कहा था कि वह इसके लिए ऊपरी अदालत में अपील करेंगे लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई अपील नहीं की गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है और कांग्रेस कह रही है कि यह बहुत गलत बात है।